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टोल फ्री नम्बर
1800 30 30 -सभी के लिए
टोल फ्री नम्बर-18002031911- सिर्फ पेंशनरों के लिए
राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन
1930
 

पीएम स्वनिधि - भाग 2

उद्देश्य

COVID-19 महामारी की स्थिति के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह योजना शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी विक्रेताओं के लिए उपलब्ध होगी।

पात्रता

स्ट्रीट वेंडर जिन्होंने ट्रेंच/भाग -1 के तहत लिए गए ऋण को समय पर चुका दिया है और पोर्टल पर बंद कर दिया है। सीजीटीएमएसई द्वारा निपटाए गए ऋण दूसरे ऋण के लिए पात्र नहीं हैं।

सुविधा की प्रकृति

मियादी ऋण

अधिकतम वित्तीय सहायता

न्यूनतम रु.15,000/- अधिकतम रु. 20,000/-

मार्जिन/सीमांत

शून्य

ब्याज दर

आरबीएलआर पर आधारित आकर्षक ब्याज दर।

ऋण की अवधि

18 महीने