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Rupee loan

जमाराशियों पर रुपया ऋण

औचित्यपूर्ण व्यक्तिगत/व्यावसायिक जरूरतों के लिए एनआरओ/एनआरई सावधि जमा की प्रतिभूति पर जमाकर्ता और या तीसरे पक्ष को ऋण/अग्रिम की राशि की कोई सीमा नहीं है।

एनआरओ/एनआरई जमा पर जमाकर्ता को ऋण, जमा दर से 1% अधिक पर दिया जाता है।

एनआरओ/एनआरई जमा रसीद पर तीसरे पक्ष को ऋण जमा दर या उधारकर्ता की श्रेणी के लिए दर, जो भी अधिक हो, से 2% अधिक पर दिया जाता है।

जमाकर्ता को एफसीएनआर बी जमा पर, रुपया ऋण, जमा दर से 2% अधिक या हमारी आधार दर, जो भी अधिक हो, पर दिया जाता है। तृतीय पक्षों को ऋण, जमा दर से 3% अधिक या हमारी एमसीएलआर दर से 1% अधिक, जो भी अधिक हो, पर देय होगा।

गृह ऋण

भारतीय पासपोर्ट रखने वाले एनआरआई, भारत में आवासीय संपत्ति की खरीद के लिए बैंक से होम लोन प्राप्त कर सकते हैं। पीआईओ (भारतीय मूल का व्यक्ति) और विदेशी पासपोर्ट रखने वाले ओसीआई (भारत के विदेशी नागरिक) को भी गृह ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।

विदेशी मुद्रा में ऋण

बैंक द्वारा एफसीएनआर(बी) जमाकर्ता को विदेशी मुद्रा में ऋण की अनुमति केवल विदेश में व्यापार/व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए जमा दर प्लस 2% पर दी जाएगी.  भारत में पुनर्निवेश या वापस जमा करने के लिए यह ऋण नहीं दिया जाएगा. और तीसरे पक्ष के ऋण के मामले में ब्याज जमा दर + 3% होगा

एनआरआई जमाकर्ता को निम्नलिखित कारणों के लिए ऋण अनुमत है:

  1. व्यक्तिगत उद्देश्य या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए*.
  2. भारतीय फर्मों/कंपनियों की पूंजी में अंशदान के रूप में गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर भारत में प्रत्यक्ष निवेश.
  3. स्वयं के आवासीय उपयोग के लिए भारत में फ्लैट/मकान का अधिग्रहण.

तृतीय पक्ष को ऋण व्यक्तिगत उद्देश्य या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निधि आधारित और/या गैर-निधि आधारित सुविधाओं के लिए अनुमत  है:

* पुनः उधार देने, चिट फंड के व्यवसाय, निधि कंपनी, हस्तांतरणीय डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) में व्यापार, मार्जिन ट्रेडिंग और डेरिवेटिव सहित पूंजी बाजारों में निवेश और कृषि या वृक्षारोपण गतिविधियों तथा अचल संपत्ति व्यवसाय में निवेश के लिए एनआरआई /तृतीय पक्षों को ऋण अनुमत नहीं है.