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सेंट कौशल ऋण (व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण) |
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छात्र पात्रता |
छात्र भारतीय नागरिक होना चाहिए एवं उसे सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल मिशन/राज्य कौशल निगमों द्वारा समर्थित किसी कंपनी/सोसायटी/संगठन द्वारा संचालित या समर्थित किसी कोर्स में प्रवेश प्राप्त होना चाहिए, जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुसार हो, जिसके लिए उसे अधिमानतः किसी सरकारी संगठन या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/अधिकृत संगठन द्वारा जारी प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री आदि प्राप्त हो. हालाँकि, एमएसडीई के स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) प्लेटफ़ॉर्म पर ऑनबोर्ड किए गए प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा गैर- एनएसक्यूएफ संरेखित पाठ्यक्रमों के लिए भी ऋण स्वीकृत किया जा सकता है. |
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वित्त की मात्रा |
व्ययों को पूरा करने के लिए आवश्यकता आधारित वित्त पर निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अधीन विचार किया जाएगा:
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मार्जिन |
5% |
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ब्याज दर |
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प्रसंस्करण शुल्क |
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प्रतिभूति |
कोई भी संपार्श्विक अथवा तीसरे पक्ष की गारंटी नहीं ली जाएगी. हालाँकि, माता-पिता छात्र उधारकर्ता के साथ संयुक्त उधारकर्ता के रूप में ऋण दस्तावेज़ निष्पादित करेंगे. ऋण एनसीजीटीसी की ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत कवर किया गया है. |
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पुर्नभुगतान |
ऋण की चुकौती स्थगन अवधि के बाद समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में निम्नानुसार की जाएगी:
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1800 30 30 -सभी के लिए
टोल फ्री नम्बर-18002031911- सिर्फ पेंशनरों के लिए
राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन
1930
