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ऋण का उद्देश्य |
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पात्रता
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ऋण का प्रकार |
सावधि ऋण |
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ऋण हेतु मान्य व्यय
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अधिकतम ऋण राशि |
₹200 लाख |
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मार्जिन
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प्रोत्साहन
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अदायगी |
कॉलेज / छात्रावास / मेस / एयरलाइंस आदि को सीधे भुगतान. उचित मामलों में संतोषजनक साक्ष्य के अधीन उधारकर्ताओं को संवितरण किया जाए जिसकी मूल रसीदें प्रस्तुत की जानी चाहिए. |
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भुगतान
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प्रतिभूति |
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बीमा |
शैक्षिक ऋण लेने वाले छात्र के लिए ऋण राशि के समतुल्य, न्यूनतम ऋण अवधि (अर्थात पाठ्यक्रम अवधि + अधिस्थगन अवधि + पुनर्भुगतान अवधि) के लिए समग्र जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त की जानी चाहिए तथा बैंक के पक्ष में असाइन की जानी चाहिए. |
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केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना |
यह ध्यान देने योग्य बात है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना 'आईबीए मॉडल शैक्षिक ऋण योजना' पर आधारित है, तथापि यह सब्सिडी भारत में केवल व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों (12वीं कक्षा के बाद) के लिए दिए गए ऋणों पर ही लागू है. |
1800 30 30 -सभी के लिए
टोल फ्री नम्बर-18002031911- सिर्फ पेंशनरों के लिए
राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन
1930
