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उद्देश्य: |
व्यैक्तिक उपयोग हेतु नए दो/चार पहिया वाहन की खरीद (अर्थात यात्रियों को किराये पर लेने/ले जाने के लिए नहीं) |
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सुविधा |
सावधि ऋण |
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पात्रता |
18 वर्ष या उससे अधिक तथा 65 वर्ष तक की आयु के सभी व्यक्ति:
न्यूनतम आय मानदंड (सकल वार्षिक आय)
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ऋण राशि की मात्रा |
नया दो पहिया वाहन – 10 लाख रुपये नया चार पहिया वाहन – 200 लाख रुपये (भारतीय/विदेशी निर्मित वाहन) |
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मार्जिन |
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ब्याज दर |
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प्रसंस्करण शुल्क |
दो पहिया वाहन – ऋण राशि का 0.50%; न्यूनतम: ₹500/- और अधिकतम: ₹2,000/- चार पहिया वाहन - ऋण राशि का 0.50%; न्यूनतम: ₹2,000/- + जीएसटी और अधिकतम: ₹20,000/-+ जीएसटी |
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दस्तावेज़ीकरण शुल्क |
शून्य |
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प्रतिभूति |
वाहन पोर्टल पर पंजीकृत खरीदे गए वाहन का दृष्टिबंधन |
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पुनर्भुगतान अवधि |
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गारंटी |
निम्नलिखित मामलों में कोई व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त नहीं की जाएगी:
अन्य के लिए, 25 लाख रुपये से अधिक की ऋण राशि पर, व्यक्तिगत गारंटी आवश्यक है. |
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ईएमआई/एनएमआई अनुपात |
शुद्ध वार्षिक आय-वार श्रेणीबद्ध अनुपात इस प्रकार है
एनएमआई (शुद्ध मासिक आय) = सकल मासिक आय (जीएमआई) - सभी वैधानिक कटौती और कर (सभी मौजूदा और प्रस्तावित ईएमआई को छोड़कर). ईएमआई/एनएमआई अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए ईएमआई में मौजूदा ऋणों और प्रस्तावित ऋण के लिए सभी ईएमआई शामिल होंगे, इसलिए एनएमआई की गणना के प्रयोजन के लिए मौजूदा ईएमआई को सकल मासिक आय (जीएमआई) से घटाया नहीं जाना चाहिए. नोट: अधिकतम स्वीकार्य ऋण राशि आय मानदंड, वाहन की लागत (एलटीवी), ईएमआई/एनएमआई अनुपात या लागू ऋण जो भी कम हो, के अनुसार होगी. |
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न्यूनतम सीआईसी स्कोर |
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*शर्तों और परिवर्तनों के अधीन. अधिक जानकारी और अपडेट के लिए कृपया हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें.
