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सेंट अस्पायर जमा योजना

सेन्ट अस्पायर जमा योजना की प्रमुख विशेषताएँ :

योजना की शुभारंभ  तारीख 17.11.2014
जमा का प्रकार जमा राशियाँ 3 प्रकारों में स्वीकार की जायेंगी, अर्थात
  • धन वृद्धि जमा योजना (एमएमडीसी)
  • मासिक ब्याज जमा योजना (एमआईडीआर)
  • तिमाही ब्याज जमा योजना (क्यूआईडीआर)
कौन जमा कर सकता है केवल 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, जमा खाता उपयुक्त परिचालन अनुदेशों के साथ एकल नाम से या संयुक्त नाम से खोला जा सकता है. तथापि, नि:शुल्क अस्पायर कार्ड सिर्फ प्रथम नाम जमाधारक को ही जारी होगा. यह उत्पाद अवयस्कों एवं गैर-वैयक्तिक (अव्यक्तिक) ग्राहकों जैसे स्वामित्व फर्म, भागीदारी फर्म, एचयूएफ, निजी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, न्यास, शैक्षिक संस्थान आदि को उपलब्ध नहीं होगा.
जमा राशि न्यूनतम रू. 20,000/- तथा उसके पश्चात, रू. 1000/- के गुणांक में अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं.
जमा अवधि (समयावधि ) स्वत: नवीकरण विकल्प के साथ न्यूनतम 1 वर्ष एवं अधिक, 3 माह के गुणांक में अर्थात 15 माह, 18 माह इत्यादि.
अधिकातम 10 वर्ष. चयनित अधिकतम अवधि : 10 वर्ष.
अधिमानी अवधि : 3 वर्ष एवं उससे अधिक, क्योंकि अस्पायर क्रेडिट कार्ड 3 वर्ष के लिए वैध है. प्रारंभ में, जमाएं केवल 1 वर्ष एवं 3 वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए स्वीकार की जानी है. अन्य परिपक्वता अवधियाँ बाद में चरणबद्ध तरीके से लागू की जायेगी.
स्वत: नवीकरण योजना के अंतर्गत सभी जमाएं स्वत: नवीकरण के अंतर्गत होंगी. जमा की परिपक्वता पर वे उसी समान अवधि के लिए नवीकृत होंगी, ताकि ग्राहक को ब्याज की हानि न हो. स्वत: नवीकरण का विकल्प अनिवार्य है तथा इसे सीबीएस में योजना में अंतर्निहित किया गया है.
ब्याज दर इस योजना के अंतर्गत जमा राशियाँ पर विद्यमान कार्ड दर के अनुसार ब्याज देय होगा. वरिष्ठ नागरिकों एवं स्टाफ को विद्यमान मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त ब्याज देय होगा. वरिष्ठ नागरिकों एवं स्टाफ के लिए पृथक उत्पाद कोड उपलब्ध कराया जाएगा. खाता खोलते समय शाखओं को उपयुक्त उत्पाद कोड का चयन करना चाहिए.
केवायसी केवायसी अनुपालन/दस्तावेजीकरण, विद्यमान मानदंडों के अनुसार लागू होंगे.
नामांकन सुविधा नामांकन सुविधा उपलब्ध है.
जमा राशि के विरुद्ध ऋण इस जमा उत्पाद के विरुद्ध कोई ऋण/ओवरड्राफ्ट उपलब्ध /स्वीकृत नहीं होगा.
विद्यमान जमाओं का संपरिवर्तन अनुमत नहीं. इस योजना के अंतर्गत केवल नई जमाएं स्वीकारी जा सकती हैं. इस योजना का उद्देश्य नई जमाओं का संग्रहण करना है न कि विद्यमान जमाओं का संपरिवर्तन करना.
जमा राशि पर ग्रहणाधिकार योजना के अंतर्गत सभी जमाएं, अस्पायर क्रेडिट कार्ड के लिए स्वत: ग्रहणाधिकार के अधीन होंगी. एमआईडीआर / क्यूआईडीआर के मामले में मूल जमा राशि पर ग्रहणाधिकार होगा. ग्रहणाधिकार जमा की रसीद के मुख पृष्ठ पर भी अंकित होगा. जमा रसीद ग्राहक को सुपुर्द की जा सकती है, यद्यपि बैंक का जमा राशि पर ग्रहणाधिकार होगा.
एमआईडीआर / क्यूआईडीआर के लिए ब्याज का भुगातन

एमआईडीआर/क्यूआईडीआर पर सामान्य योजनाओंके अनुरुप ही ब्याज का भुगतान किया जायेगा. आवधिक आधार पर भुगतान के किए जाने वाले ब्याज पर ग्रहणाधिकार नहीं होगा.

परिपक्वता पूर्व  आहरण अस्पायर क्रेडिट कार्ड देयों के पूर्ण समायोजन तथा उसके अभ्यपर्ण/ ब्लॉकिंग की शर्त पर परिपक्वतापूर्व  आहरण अनुमत है. तथापि, ऐसे परिपक्वतापूर्व  आहरणों के लिए ब्याज का भुगतान हमारे अनुदेश परिपत्र सं. 1124 दिनांक 27 अप्रैल, 2013 के अनुसार होगा अर्थात, 
  • रु. 5 लाख से अधिक की मीयादी जमा के परिपक्वतापूर्व  आहारण पर ब्याज में 1% दंडस्वरुप प्रभारित किया जाएगा.
  • जमाओं के परिपक्वतापूर्व  आहरण पर उस समय कोई दंडस्वरुप प्रभारित नहीं होगा, जब जमाएँ उनकी प्रारंभिक तय अवधि में से शेष बची अवधि से अधिक अवधि के लिए नवीकृत की जाती हों.
  • रु. 5 लाख तक की जमाओं के परिपक्वतापूर्व  आहरणों के मामले में ब्याज पर कोई दंड प्रभारित नहीं होगा.